मैं पीलीभीत (उ0प्र0) में रहता हूं जो कि NCR से 350 किलोमीटर के आसपास है और मेरे पास 27 अप्रैल 2019 की रजिस्टर्ड पेट्रोल कार है और कार से NCR आनाजाना लगा रहता है तो क्या मुझे भी अपनी कार पर HSRP और फ्यूल टाइप कोड स्टीकर लगवाना पड़ेगा या नहीं? और क्या ये नियम सिर्फ NCR में ही लगा है या पूरे देश मे?
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